हरियाणा (Haryana) में एक महिला ने पति की मौत के बाद करेवा विवाह किया। इसके बाद हरियाणा सरकार से विधवा पेंशन लेती रही। राज्य सरकार ने जब पेंशन रोकी तो कहा कि वैध विवाह की कोई मान्यता नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने महिला को विधवा पेंशन का लाभ नहीं दिया है। PehlaPanna पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

Haryana News : करेवा विवाह के बाद महिला नहीं ले सकती विधवा पेंशन, हाई कोर्ट ने दिया आदेश, पति की मौत के बाद किया था करेवा विवाह, क्या होता है करेवा विवाह