बच्चे अगर एक्टिवा, बाइक और कार चला रहे हैं तो यह गैर कानूनी है। 18 की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। कनीना में बस हादसे के बाद प्रशासन नींद से जागा है। बसों की चेकिंग हो रही है। लेकिन दोपहिया वाहन चलाकर आ रहे बच्चों पर किसी की नजर नहीं है। एसडीवीएम हुडा के बाहर हालात देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। PehlaPanna पर पढ़ें बोबी दुआ की यह रिपोर्ट।

SDVM HUDA के बाहर खड़ी होती हैं सैकड़ों एक्टिवा और बाइक, बच्चे चलाकर आते हैं, स्कूल प्रबंधन मजबूर, क्या किसी हादसे का हो रहा है इंतजार
Updated AtSunday, May 05, 2024 at 1:40 AM